रायगढ़ : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत जिले में प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु 15 जोड़ो के मान से 150 जोड़ो के लिए 30 नवम्बर तक आवेदन मंगाए गए है। आवेदक निर्धारित प्रपत्र में फार्म भरकर संबंधित बाल विकास परियोजनाओं में जमा कर सकते है।
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महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु पात्रता में कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। आवेदक को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि कन्या का विवाह पहले न हुआ हो। एक परिवार से 02 कन्याओं का विवाह कराया जा सकता है। कन्या विवाह में शामिल होने वाले जोडों को 50 हजार रूपये तक की सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। उन्होंने बताया कि कन्या विवाह की तिथि 10-15 दिसम्बर 2025 तक संभावित है।



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