डॉ. किरणमयी नायक के खिलाफ,आयोग की 4 सदस्यों ने संयुक्त शिकायत की

डॉ. किरणमयी नायक के खिलाफ,आयोग की 4 सदस्यों ने संयुक्त शिकायत की

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के खिलाफ शुक्रवार को आयोग की चार सदस्यों लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका सोरी ने एक संयुक्त शिकायत की है.यह शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को भेजी गई है, जिसमें राज्य महिला आयोग के अधिनियम और शासकीय कार्यालयीन प्रक्रिया का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर व एसपी से पत्राचार किए जाने की जानकारी दी गई है.

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चारों सदस्यों ने संयुक्त हस्ताक्षर के साथ भेजे पत्र में लिखा है कि आयोग के अधिनियम की धारा 5 तथा राज्य महिला आयोग (प्रक्रिया विनियम 1998) की कंडिका 13 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य आयोग के आदेश तथा विनिश्चय सचिव द्वारा या राज्य महिला आयोग के ऐसे अधिकारी द्वारा जो अवर सचिव के पद से कम न हो, अधिप्रमाणित किए जाएंगे. इस तरह आयोग का अपना एक सचिवालय है और समस्त शासकीय पत्राचार सचिव के माध्यम ही विधिवत विभागीय प्रक्रिया को पूरा करते हुए किया जाना चाहिए, किंतु वर्तमान अध्यक्ष स्वयं पत्राचार कर रही हैं, फाइलों का संधारण भी स्वयं कर रही हैं, सामान्य बैठकों की सूचना भी सचिव के माध्यम से जारी नहीं हो रही है.सदस्यों ने राज्य शासन से भी इस संबंध में तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए बताया कि आयोग का कार्य संचालन आयोग के अधिनियम एवं विनियम प्रक्रिया के आधार पर होता है, किंतु यहां स्वेच्छाचारिता से संचालन किया जा रहा है. अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं सामान्य पत्राचार भी कलेक्टर व एसपी से कर रही हैं, यह सामान्य कार्यालयीन प्रक्रिया का भी उल्लंघन है.









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