कवर्धा टेकेश्वर दुबे : कबीरधाम पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हत्या के आरोपी को घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार किया गया।आरोपी ने पेचकस जैसे धारदार औजार से प्राणघातक हमला कर एक व्यक्ति की हत्या तथा तीन अन्य व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल किया था।आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार पेचकस को बरामद कर जप्त किया गया।विस्तृत विवेचना और समुचित दस्तावेजीकरण के पश्चात आरोपी को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
प्रार्थी गैंदलाल साहू पिता रोहित साहू उम्र 30 वर्ष निवासी बिरनपुर खुर्द, चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा, अपने परिवारजनों के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.09.2024 की शाम लगभग 05:00 बजे उसके पिता रोहित साहू घायल अवस्था में घर आए। उनके गले और बाईं गाल में गंभीर चोटें थीं तथा रक्तस्राव हो रहा था। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि गांव के ही अशोक साहू ने जान से मारने की नीयत से पेचकस से वार कर चोट पहुंचाई।
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घटना की जानकारी ग्रामजन को देने तथा पिता को इलाज हेतु अस्पताल ले जाने पूर्व प्रार्थी जब गांव के शीतला मंदिर के पास पहुंचा, तब आरोपी अशोक साहू ने आहत उतरा साहू, तीजू साहू और शौच कर लौट रहे दुकल्हा साहू पर भी पेचकस से जानलेवा हमला किया। घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल कवर्धा ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही प्रार्थी के पिता रोहित साहू की मृत्यु हो गई।
रिपोर्ट के आधार पर थाना कवर्धा में मर्ग क्रमांक 89/24 तथा अपराध क्रमांक 616/2024 धारा 103(1), 109, 115(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, पंकज पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी एवं कृष्ण कुमार चंद्राकर के निर्देशन में थाना प्रभारी लालजी सिंह तथा चौकी प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर तत्काल आरोपी की तलाश शुरू की गई।
टीम ने तीव्रता, सजगता और कुशल समन्वय के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक साहू पिता भोकू उर्फ महेत्तर साहू उम्र 35 वर्ष निवासी बिरनपुर खुर्द को मौके से ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात को स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार पेचकस को विधिवत जप्त किया गया।
धारा 118(1), 131 बी.एन.एस. की अतिरिक्त धाराएँ जोड़ते हुए आरोपी को दिनांक 28.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय कवर्धा में प्रस्तुत किया गया। विस्तृत सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.10.2025 को आरोपी अशोक साहू को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक सतीश चंद्रवंशी, हेमप्रसाद चंद्रवंशी, आरक्षक गीताराम श्रीवास, प्रवीण साहू और मिथुननाथ योगी का सराहनीय योगदान रहा। उनके परिश्रम, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी टीमवर्क से गंभीर अपराध का सफलतापूर्वक खुलासा हुआ और आरोपी को कानून के कठोर प्रावधानों के तहत दंडित कराया जा सका।
अशोक साहू पिता भोकू उर्फ़ मेहत्तर साहू 35 साल बिरनपुर खुर्द



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