अमित बघेल पर हेट स्पीच का आरोप,हाई कोर्ट ने किया हस्तक्षेप करने से इनकार, बताई ये वजह

अमित बघेल पर हेट स्पीच का आरोप,हाई कोर्ट ने किया हस्तक्षेप करने से इनकार, बताई ये वजह

बिलासपुर:  जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने इसे लेकर कहा है कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

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राज्य सरकार जानबूझकर कार्रवाई में कर रही देरी

 दरअसल, रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने अपने मामले की खुद पैरवी करते हुए आरोप लगाया कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल लगातार भड़काऊ हेट स्पीच दे रहे हैं। सिंधी, जैन व अग्रवाल समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ और जगदलपुर में कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई में जानबूझकर देरी कर रही है।

 वहीं याचिका में अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच चल रही है। निष्क्रिय होने का आरोप गलत है। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब कई एफआईआर दर्ज हैं और जांच जारी है, ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।









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