कलेक्टर ने टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी के कर्मचारी साजिद मोहम्मद को किया निलंबित

कलेक्टर ने टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी के कर्मचारी साजिद मोहम्मद को किया निलंबित

महासमुंद 26 नवम्बर 2025 : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने राज्य शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी वन विभाग, तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी श्री साजिद मोहम्मद को लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह द्वारा निलंबित कर दिया गया है।।एवं विभागीय जांच हेतु संस्थित किया गया है।एस्मा के तहत यह कार्रवाई की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जांच चौकी में स्थापित वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित पाई गईं। पंजी में वाहनों के संबंध में बिल/बिजक, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इस संबंध में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत जवाब भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक पाया गया। साथ ही संबंधित कर्मचारी ने धान के अवैध परिवहन को रोकने हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाह तथा अनुशासनहीन है।

ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - अपनों की लाशों पे राजनीति लंबी नहीं चलती

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संलग्न कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम ( ESMA ACT) 1979 लागू किया है, जिसके तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना गया है। साजिद मोहम्मद द्वारा इस अधिनियम का भी उल्लंघन पाया गया। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने कर्मचारी साजिद मोहम्मद भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments