रायपुर : प्रार्थी राजेश महिलांगे ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 30.11.2025 को अपने कार से अपने दोस्त ध्रुव जायसवाल के साथ कचना जा रहा था, कि रात करीबन 10ः00 बजे जैसे ही कचना फाटक के पहले आयुषी मेडिकल के सामने पहुंचे थे उसी समय फाटक बंद होने से प्रार्थी कार को धीरे-धीरे चला रहा था उसी समय बुलेट वाहन में सवार 02 व्यक्ति अपने बुलेट को यू-टर्न मारते हुए कार के सामने लाकर टीकाकर प्रार्थी के कार को रोक दिये, तब प्रार्थी बुलेट सवार व्यक्ति को क्या हो गया पूछने पर दोनो व्यक्ति उसेे ठीक से कार नहीं चला सकता कहकर अश्लील गाली देने लगे तब प्रार्थी उन लोगो को मैं गाडी ठीक से चला रहा हूं बोलने पर दोनों प्रार्थी के कार को साईड लगवाकर दोनों व्यक्ति प्रार्थी के दोस्त से विवाद करने लगे तथा कार मंे जबरन बैठ गये, थोडी देर बाद दो अन्य व्यक्ति आये तथा अपने पास रखें चाकू को निकालकर प्रार्थी के गले मे टिका दिये और उसके गले मे पहने सोने की चैन तथा जेब में रखें नगदी रकम तथा प्रार्थी के दोस्त ध्रुव जायसवाल का गला दबा कर उसके जेब में भी रखें नगदी रकम को लूट कर चारों भाग गये, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 361/25 धारा 309(6), 126(2), 112(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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लूट की घटना को उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी खम्हारडीह को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी व उसके दोस्त से घटना व आरोपियों के हुलियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास के सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण मंें मुखबीर लगाये गये। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों द्वारा घटना के दौरान उपयोग किये गये दोपहिया वाहन के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा घटना में संलिप्त आरोपी कामरान अली, गजेंद्र चौहान, रवि साह एवं अंकित विभार को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा लूट की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की सोने की चैन, नगदी रकम 3,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त बुलेट वाहन क्रमांक सी जी/25/डी/2511 जुमला कीमती लगभग 3,53,000/- रूपये तथा एक नग चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी कामरान अली पूर्व में अवैध पिस्टल के साथ पकड़े जाने पर आर्म्स एक्ट तथा आरोपी रवि साहू एवं अंकित विभार पूर्व मंे मारपीट के प्रकरण में थाना खम्हारडीह से जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी -
01. कामरान अली पिता कांशा अली उम्र 28 साल निवासी रेलवे किनारे चंडी नगर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर।
02. गजेंद्र चौहान पिता स्वर्गीय शंभू सिंह चौहान उम्र 37 साल निवासी शास्त्री नगर नारायण हॉस्पिटल रोड थाना देवेंद्र नगर जिला रायपुर।
03. रवि साहू पिता उदयनाथ साहू उम्र 25 साल निवासी पार्वती नगर शिव मंदिर के पास थाना खम्हारडीह जिला रायपुर।
04. अंकित विभार पिता श्याम विभार उम्र 21 साल निवासी पार्वती नगर कचना फाटक के पास थाना खम्हारडीह जिला रायपुर।
कार्यवाही में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, विक्रम वर्मा, आर. संतोष सिन्हा, अनुरंजन तिर्की तथा थाना खम्हारडीह से उपनिरीक्षक डी.डी. मानिकपुरी, प्र.आर. देवेन्द्र ध्रुव, म.प्र.आर. खेमिन साहू, आर. संतोष नागरची एवं मोती साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।



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