केरल HC का आदेश,यौन उत्पीड़न में फंसे कांग्रेस के पूर्व MLA की नहीं होगी गिरफ्तारी

केरल HC का आदेश,यौन उत्पीड़न में फंसे कांग्रेस के पूर्व MLA की नहीं होगी गिरफ्तारी

 नई दिल्ली: कांग्रेस के निलंबित विधायक राहुल मामकूटाथिल को यौन उत्पीड़न केस में बड़ी राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने राहुल की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण पर मुहर लगा दी है। 15 दिसंबर को मामले पर सुनवाई होगी। तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राहुल मामकूटाथिल पर बलात्कार समेत जबरन गर्भपात करवाने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ मामला दर्ज है, जिसपर केरल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

15 दिसंबर तक नहीं होगी गिरफ्तारी

केरल हाईकोर्ट में जस्टिस के बाबू ने 15 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। उन्होंने कहा, "जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह मामला 15 दिसंबर तक लंबित रहेगा।"

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दुष्कर्म का दूसरा मामला

कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल मामकूटाथिल की तरफ से पेश अधिवक्ता एस राजीव ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, राहुल के खिलाफ एक और रेप केस दर्ज हुआ है। बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला ने राहुल मामकूटाथिल पर दुष्कर्म का एक और मामला दर्ज करवाया है।

क्या है पूरा मामला?

तिरुवनंतपुरम की निचली अदालत में राहुल ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दुष्कर्म और जबरन गर्भपात का मामला सामने आने के बाद से ही राहुल फरार चल रहे हैं।

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राहुल ने कोर्ट में पेश की सफाई

केरल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए राहुल ने कहा कि उनके और महिला के बीच आपसी सहमति से रिश्ता बना था। हालांकि, किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके कारण महिला ने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा दिया। राहुल का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं और वो पूरी तरह से निर्दोष हैं।







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