नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 वर्ष की सजा

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 वर्ष की सजा

दंतेवाड़ा : प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक बेटी उम्र 16 वर्ष 02 माह जो दिनांक 06 फरवरी 2024 के सुबह करीबन सुबह 07:30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी।आरोपी दल सिंह राजपूत निवासी ग्राम बिमफलिया जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले गया था।जिस पर थाना बचेली में अपराध क्रमांक-07/2024 धारा-363 कायम कर तत्काल दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के दिशा-निर्देशानुसार आरोपी की पतासाजी कर तत्काल गिरफ्तार करने दिशा निर्देश प्राप्त होने तथा तात्कालीन थाना प्रभारी बचेली निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में आरोपी के संबंध में तकनीकी शाखा दंतेवाड़ा के तकनीकी विश्लेषण कर बालिका की पतातलाश हेतु महिला पुलिस अधिकारी एसआई ज्योति बंजारे,महिला प्रधान आरक्षक संतोषी ध्रुव,रामप्रसाद कश्यप,जया पॉल के साथ टीम दिनांक 17 फरवरी 2024 को दीगर राज्य गुजरात रवाना होकर आरोपी दलसिंह राजपूत के कब्जे से दिनांक 19 फरवरी 2024 को खानपुर तालुकापुर बोरसद जिला आनंद (गुजरात) में अपहृता नाबालिक बालिका को बरामद किया गया तथा पीड़िता से पूछताछ कर पीड़िता के कथनानुसार प्रकरण में धारा-366, 376(2) 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।

मुखिया के मुखारी - पैसा सबसे ज्यादा जरुरी है 

आरोपी का कृत्य अपराध धारा का पाये जाने से दिनांक 19 फरवरी 2024 को खानपुर तालुकापुर बोरसद जिला आनंद (गुजरात) से गिरफतार जेल भेजा गया था।जो माननीय अपर सत्र न्यायालय (एफ.टी.सी.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा अभियुक्त आरोपी दलसिंह राजपूत को नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।








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