ट्रक चालकों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए लगाया  23,000 रुपये का जुर्माना

ट्रक चालकों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए लगाया 23,000 रुपये का जुर्माना

दंतेवाड़ा  : जिले के भांसी थाने ने यातायात नियमों के उल्लंघन और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर चल रही विशेष चेकिंग में दो ट्रकों के चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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ट्रक CG 18 H 1595 के चालक विक्रम कर्मा को 20 फरवरी 2026 को नशे में खनिज अयस्क परिवहन करते (बिना तिरपाल) पकड़े जाने पर धारा 185 एवं 190(2) के तहत 14 मार्च 2026 को 12,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।ट्रक CG 04 PG 4007 के चालक खोम कुमार साहू को 13 मार्च 2026 को नशे में खतरनाक ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर धारा 184 एवं 185 के तहत 11,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।कुल 23,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। दंतेवाड़ा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ड्रिंक एंड ड्राइव न करें तथा सभी यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे।









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