एमसीबी : रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश संख्या RBE no.32/ 2026 दिनांक 22.4.2026 के अनुपालन से भारतीय रेल में कार्यरत स्टेशन सुपरिटेंडेंट/स्टेशन मास्टर के पदनाम को परिवर्तित कर स्टेशन प्रबंधक कर दिया गया है एवं उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल शरद चंद्र पुरोहित ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे स्टेशन मास्टर संवर्ग के मान सम्मान एवं गरिमा से जुड़ा एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कदम बताया उन्होंने कहा कि संगठन विगत कई वर्षों से इस मांग को निरंतर विभिन्न स्तरों पर उठा रहा था, जिसके परिणाम स्वरुप यह निर्णय लिया गया है उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे जोनल स्तर पर प्रबंधक जोनल महाप्रबंधक तथा मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधन के अधीन होता है उसी प्रकार स्टेशन स्तर पर कार्यरत अधिकारी का पद नाम स्टेशन प्रबंधक किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से भी उपयुक्त एवं तार्किक है।
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रेलवे बोर्ड के अनुसार ग्रेड पे रू4600 (लेवल 7) के अधिकारी उप स्टेशन प्रबंधक एवं ग्रेड पे रु4800(लेवल 8) के अधिकारी स्टेशन प्रबंधक के रूप में जाने जाएंगे वह परिणाम परिवर्तन से संबंधित अधिकारी के वर्तमान दायित्व कार्य प्रणालियों अथवा वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है संगठन ने यह भी उल्लेख किया है कि संगठन की सदस्य प्रयासों के फल स्वरुप पूर्व में भी अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्राप्त हुई है जिनमें कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, वर्दी भत्ता, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पद का विलोपन, प्रारंभिक भर्ती में ग्रेड पे रु 4200 सुनिश्चित करना, नियुक्ति के उपरांत फर्स्ट क्लास पास की सुविधा तथा रात्रि भत्ता की पुनः बहाली शामिल है।
संगठन ने इस निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त किया है तथा आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों को इसी प्रकार प्राथमिकता दी जाती रहेगी। उदल कछार स्टेशन मास्टर एम एम मंसूरी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी यह आदेश हमारे मान सम्मान एवं गरिमा से जुड़ा एक ऐतिहासिक कदम है वह हम सभी बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत करते हैं।


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