छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का समर वेकेशन शेड्यूल जारी, जानिए कब से कब तक रहेगा अवकाश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का समर वेकेशन शेड्यूल जारी, जानिए कब से कब तक रहेगा अवकाश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश के तहत, 18.मई सोमवार से 12.जून शुक्रवार तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। 15.जून सोमवार से हाई कोर्ट में नियमित कामकाज प्रारंभ होगा अवकाशकालीन न्यायाधीशों की बैठक और तत्काल मामलों तथा पुराने मामलों को दाखिल करने और सूचीबद्ध करने के संबंध में इस तरह आदेश जारी किया है।गर्मी की छुट्टियों के दौरान, सभी दीवानी, आपराधिक, रिट याचिका संबंधी मामले दर्ज किए जाएंगे।किसी भी आपात स्थिति में अवकाशकालीन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किसी अन्य न्यायाधीश के साथ अपनी कार्यभार का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

अवकाशकालीन न्यायाधीश सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट लगाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट के समय के बाद भी सुनवाई जारी रख सकते हैं।यदि समय अनुमति देता है, तो अवकाशकालीन न्यायाधीश खंडपीठ के मामलों के समापन के बाद एकल पीठ न्यायालय का संचालन करेंगे।

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रजिस्ट्री रहेगी खुली

गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, रजिस्ट्री शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी।

  • सभी नए रिट, सिविल, आपराधिक मामलों की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई हेतु आवेदन के साथ की जानी चाहिए। नए और लंबित जमानत आवेदनों के लिए तत्काल सुनवाई हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सुनवाई हेतु आवेदन भी आवश्यक नहीं है। इन मामलों की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही सूचीबद्ध की जाएगी।
  • जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों की सूची के लिए, तत्काल सुनवाई आवेदन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है।
  • अवकाशकालीन जजों द्वारा निपटाए न गए मामलों को अगले अवकाशकालीन न्यायाधीशों के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
  • पीठों की बैठक के दिन से पहले वाले दिन से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को शाम 4:30 बजे तक दाखिल किए गए मामलों, आवेदनों पर उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और कारण सूची बैठक के दिन से ठीक पहले प्रकाशित की जाएगी।

वेकेशन के दौरान, इन दिनों होगी सुनवाई

अवकाशकालीन न्यायाधीश 19, 21, 26 और 28 मई, 2026 और 2, 4, 9 और 11 जून, 2026 को न्यायालय की बैठकें आयोजित करेंगे।








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