थोक दवा दुकानों पर कार्रवाई, 2 दवाओं के लिए गए नमूने, क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश

थोक दवा दुकानों पर कार्रवाई, 2 दवाओं के लिए गए नमूने, क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश

रायगढ़ :  सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रायगढ़ शहर में थोक दवा दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया। “सही दवा-सुरक्षित आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम के तहत की गई इस कार्रवाई में कोतरा रोड स्थित संकेत फार्मा, पैलेस रोड स्थित समीर मेडिकल एजेंसी, दानी पारा की सलूजा ब्रदर्स और दरोगा पारा की प्रेम मेडिकल एजेंसी की जांच की गई। जांच के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत अधिकारियों ने दवाओं की गुणवत्ता और रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की। इस दौरान 2 औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए और संबंधित दुकानदारों को क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

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यह अभियान छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाएं एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह 15 दिवसीय विशेष अभियान 11 मई 2026 तक जारी रहेगा। विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो सके।








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