छत्तीसगढ़ में फिर सजेगा लोकतंत्र का रण, पंचायत-निकाय चुनाव की तारीखें जारी

छत्तीसगढ़ में फिर सजेगा लोकतंत्र का रण, पंचायत-निकाय चुनाव की तारीखें जारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन की कार्रवाई 11 मई 2026 से प्रारम्भ होकर 04 जून 2026 तक संपन्न होगी।

11 से भरे जाएंगे नामांकन (नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव)

नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के 05 पद तथा वार्ड के पार्षद के 77 पद, कुल 82 पदों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10. सरपंच के 82 तथा पंच के 1136 पद, कुल 1228 रिक्त पद की पूर्ति के लिए नाम निर्देशन पत्र 11 मई 2026 से 18 मई 2026 तक प्राप्त किये जाएंगे, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को होगी तथा 21 मई 2026 तक नाम वापस लिये जा सकेंगे।

1 जून को मतदान, 4 जून को परिणाम

नगरीय निकायों के लिए मतदान तिथि 01 जून 2026 एवं परिणामों की घोषणा 04 जून 2026 को की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु मतदान एवं मतगणना 01 जून 2026 को की जाएगी, सारणीकरण एवं परिणामों की घोषणा 04 जून 2026 को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के एवं पंचायत क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

 ये भी पढ़े :मुखिया के मुखारी - पैसा सबसे ज्यादा जरुरी है

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया की आयोग द्वारा आम/उप निर्वाचन के लिए विहित कार्यक्रम जारी कर जिला निर्वाचन अधिकारियों को कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित कर दिये है तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकायों के कुल 44525 मतदाता तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल 1037789 मतदाता निर्वाचन में भाग लेंगें। मतदान के लिए नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए कुल 115 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत कुल 937 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर ई व्ही एम. (मतदान मशीनों) से तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। सभी नगरीय निकायों में मतदान प्रातः 8:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में मतदान प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगा। मतदान के समय मतदाताओं के पहचान को सुगम बनाने के लिए आयोग द्वारा 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है जिसमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी।

आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने बताया निर्वाचन में पारदर्शिता एवं आदर्श आचरण संहिता के पालन तथा नगरीय निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए निर्धारित व्यय सीमा पर निगरानी रखने के लिये कुल 5 व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये गये है तथा समस्त निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए 33 सामान्य प्रेक्षक की नियुक्ति कर ली गई है, जिन्हे अधिनियमों और नियमों तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित और पारदर्शिता के साथ निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया एवं आयोग के प्रतिनिधि के रूप में पूर्ण तटस्थता से कार्य करने बल दिया गया। आयोग द्वारा निर्वाचन के संबध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसरों, सामान्य एव व्यय प्रेक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दे दिया गया है।आयुक्त अजय सिंह द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारी को आदर्श आचरण संहिता के पालन करते हुए पूर्ण निष्पक्षता के साथ निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।








You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments