कवर्धा टेकेश्वर दुबे : दिनांक 01.06.2026 को प्रार्थीया श्रीमती धनेश्वरी साहू उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 नगर पंचायत भिंभौरी ने पुलिस चौकी कंडरका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 31.05.2026 को रात्रि करीब 10 बजे हमारे घर के सामने ठाकुर देव दैहान के पास में मोहल्ले के एश्वर्य साहू, दुर्गेश साहू एवं अन्य के द्वारा गाली-गलौज कर रहे थे जिसे मना करने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थिया व उनके पति परदेशी साहू, बेटा को अश्लील गाली, जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का व धारदार वस्तु से मारपीट कर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 296,351(3),115(2), BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 109(1),3(5) BNS जोडा गया।
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उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी कंडरका उप निरीक्षक डी.एल. सोना को अपराध विवेचना हेतु पुलिस चौकी स्टाफ के साथ लगाया गया।प्रकरण में विवेचना के आरोपी पता साजी के दौरान आरोपी एश्वर्य साहू, दुर्गेश साहू निवासी भिंभौरी को पकड़ा गया। जिसमें दो विधि के साथ संघर्षरत बालक शामिल।
प्रकरण में आरोपी 01. एश्वर्य साहू पिता धनेश्वर साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी भिंभौरी, चौकी कंडरका, 02. दुर्गेश साहू पिता धनेश्वर साहू निवासी भिंभौरी, चौकी कंडरका, थाना बेरला जिला बेमेतरा को आज दिनांक 04 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं दो विधि के साथ संघर्षरत बालक को माननीय न्याय किशोर बोर्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।उपरोक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी प्रभारी कंडरका उप निरीक्षक डी.एल. सोना, सउनि संतोष ध्रुर्वे, तुलाराम देशमुख, प्रधान आरक्षक दिनेश मंडावी, आरक्षक मुरली मनोहर सोनी, हेमंत साहू एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भुमिका रही।

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