भारत में धड़ल्ले से बिकने वाले कफ सिरप को लेकर अब सरकार सख्त हो चुकी है। हाल ही में जिस तरह से कफ सिरप में मिलावट, बिना डॉक्टर की सलाह के बिक्री और कई घपलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार अब सभी तरह के सिरप, जिनमें खांसी के सिरप भी शामिल हैं उन्हें आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खरीद सकते। यानि अब मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं मिलेंगे। इन सिरपों को खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा।
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बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेंगे सिरप
स्वास्थ्य मंत्रालय ने Schedule K में शामिल कुछ दवाओं से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। इस संशोधन के तहत सिरप (Syrups) शब्द को सूची से हटाया गया है। ये नया नियम ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा। इस नए नियम के बाद बिना लाइसेंस या पर्चे के सिरप बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे दवा विक्रेताओं का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से ये फैसला ओवर द काउंटर मिलने वाले सिरप से होने वाले नुकसानों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कुछ समय के बाद इस फैसले की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जाएगी।
कफ सिरप से हुई मौत के बाद सख्त सरकार
आपको बता दें हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले सामने आए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी जिसमें स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। देश के सभी राज्यों में जिले की दवा फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी और नियमों के साथ खिलवाड़ होने पर फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बैठक में देशभर से 200 से अधिक स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे।

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