कवर्धा टेकेश्वर दुबे : प्रार्थी जितेन्द्र यादव उम्र 43 साल निवासी खिलोरा थाना व जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.01.2026 को इसके गांव खिलोरा में मंडाई का कार्यक्रम था. मंडाई कार्यक्रम देखने मंडाई स्थल गौठान के पास गया था कि शाम 06:30 बजे करीबन इसका भतीजा मनीष यादव और नंदकुमार यादव के लडका टिकेश्वर यादव के बीच मंडाई स्थल गौठान के पास लडाई झगडा हो रहे थे जिसे देखकर प्रार्थी वहा पर जाकर दोनों को समझा रहा था उसी समय नंदकुमार यादव इसे अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर डंडा से मारपीट कर प्रार्थी के सिर व दाहिना हाथ में चोट पहुंचाया है कि प्राथी के रिपोर्ट पर दिनांक 13.01.2026 को अपराध सदर धारा 296, 351(3),115 (2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
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प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी नंदकुमार यादव के द्वारा प्रार्थी को हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला कर डंडा से मारपीट कर उसके सिर में गंभीर चोट पहुंचाये जाने पाये जाने पर प्रकरण में धारा 109 (1) बीएनएस जोडी गयी है। प्रकरण में आरोपी नंदकुमार यादव पिता भुलाउ यादव उम्र 40 वर्ष, निवासी खिलोरा थाना व जिला बेमेतरा को आज दिनांक 25 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक रेशम लाल भास्कर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक जितयेन्द्र कुमार कश्यप, आरक्षक सौरभ सिंह, बिरेन्द्र साहू एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भुमिका रही।

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