हाईकोर्ट सख्त! कोर्ट आदेश की अनदेखी पर शिक्षा विभाग के JD को अवमानना नोटिस, मांगा जवाब

हाईकोर्ट सख्त! कोर्ट आदेश की अनदेखी पर शिक्षा विभाग के JD को अवमानना नोटिस, मांगा जवाब

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवहेलना करने के एक गंभीर मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरपी आदित्य, संयुक्त संचालक (JD) शिक्षा संभाग बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता संजय साहू की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

ये भी पढ़े :मुखिया के मुखारी - पैसा सबसे ज्यादा जरुरी है

मामला मुंगेली जिले में पदस्थ रहे सहायक कार्यक्रम समन्वयक (समग्र शिक्षा) संजय साहू के निलंबन और बहाली से जुड़ा है। याचिकाकर्ता संजय साहू को 18 सितंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि विभागीय जांच शुरू किए बिना उन्हें लंबे समय तक निलंबित रखा गया और उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। अपने निलंबन के खिलाफ संजय साहू ने हाईकोर्ट में याचिका (WPS No. 3235/2026) दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 को आदेश पारित कर अधिकारी को निर्देशित किया था कि वे याचिकाकर्ता के 12 मार्च 2026 के आवेदन/अभ्यावेदन पर 45 दिनों के भीतर कानून सम्मत निर्णय लें।

हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने और समय-सीमा बीत जाने के बाद भी संयुक्त संचालक (JD) कार्यालय बिलासपुर ने याचिकाकर्ता की बहाली या अभ्यावेदन पर कोई अंतिम ठोस निर्णय नहीं लिया, जो सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवमानना है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संयुक्त संचालक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तय समय-सीमा में आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ता संजय साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरपी आदित्य, संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।







You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments