प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला जेल बैकुण्ठपुर का तिमाही निरीक्षण

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला जेल बैकुण्ठपुर का तिमाही निरीक्षण

कोरिया : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1404/2023, सुकन्या संस्था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में 03.10.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में आज 29 जून 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, योगेश पारीक, कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा तथा डिस्ट्रिक्ट विजिटर्स बोर्ड के अन्य सदस्यों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-कोरिया द्वारा जिला जेल बैकुण्ठपुर का तिमाही निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कलेक्टर द्वारा बंदियों को निरुद्ध अवधि में उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं एवं उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि सभी बंदियों को समय पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का जातिगत अथवा अन्य प्रकार का भेदभाव न किया जाए।

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निरीक्षण दल द्वारा सभी बंदियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान जिला जेल बैकुण्ठपुर में किसी भी प्रकार का जातिगत अथवा अन्य भेदभाव परिलक्षित नहीं हुआ। दल द्वारा बंदियों के बैरकों एवं स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कलेक्टर द्वारा बंदियों को प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया तथा जेल परिसर में संचालित लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण कर उसके माध्यम से बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता एवं सेवाओं की समीक्षा की गई। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल में निरुद्ध बंदियों के साथ किसी भी प्रकार का जातिगत अथवा अन्य प्रकार का भेदभाव न हो तथा उन्हें विधि द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार एवं आवश्यक सुविधाएँ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।







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