93 साल की मां को मिला इंसाफ: प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू की घर से बेदखली बरकरार, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

93 साल की मां को मिला इंसाफ: प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू की घर से बेदखली बरकरार, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर :  हाईकोर्ट ने एक प्रताड़ित बुजुर्ग मां के हक में अहम फैसला सुनाते हुए उसके बेटे और बहू की घर से बेदखली पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि यदि बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो उसे घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने बेटे और बहू की याचिका खारिज करते हुए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के बेदखली के आदेश को सही ठहराया है।

ये भी पढ़े :मुखिया के मुखारी - पैसा सबसे ज्यादा जरुरी है

दरअसल, बिलासपुर मिनोचा कालोनी निवासी 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में एक आवेदन पेश किया था। बुजुर्ग महिला का आरोप था कि उसके मकान के पहले मंज़िल पर रहने वाले बड़े बेटे देवेन्द्र खन्ना और बहू नीरजा खन्ना उन्हें लगातार प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं । बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन खत्म करने की आशंका के साथ बेटे-बहू को घर से बेदखल करने की गुहार लगाई थी।

बुजुर्ग महिला के द्वारा पेश आवेदन पर जांच परख के बाद मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने 12 सितंबर 2024 को बेटा-बहू को घर खाली करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ बेटे-बहू ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष भी अपील की, वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। अंत में ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए बेटे-बहू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने भी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया है।







You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments