ACB का बड़ा एक्शन: रिश्वतखोरी के तीन मामलों में चार्जशीट दाखिल, बाबू और ASI पर कसा शिकंजा

ACB का बड़ा एक्शन: रिश्वतखोरी के तीन मामलों में चार्जशीट दाखिल, बाबू और ASI पर कसा शिकंजा


बिलासपुर : छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की बिलासपुर इकाई ने रिश्वतखोरी के तीन चर्चित ट्रैप मामलों में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिए हैं। तीनों मामलों में आरोपी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा-7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

कोरबा: BEO कार्यालय का बाबू 40 हजार रुपये लेते पकड़ा गया

पहला मामला 29 मई 2026 का है। प्रार्थी अमृतलाल बघेल की शिकायत पर ACB ने प्रदीप मिश्रा, बाबू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा (कोरबा) को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट), कोरबा में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

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बिलासपुर: ADM कार्यालय का बाबू 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते धरा गया

दूसरा मामला 10 मई 2026 का है। प्रार्थी देवेंद्र कश्यप की शिकायत पर ACB ने विजय पांडेय, बाबू, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) कार्यालय, बिलासपुर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। जांच पूरी होने के बाद इस मामले का अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट), बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया।

सक्ती: ASI 20 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

तीसरा मामला भी 10 मई 2026 का है। प्रार्थी शिव बरेठ की शिकायत पर ACB ने एस.एन. मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक (ASI), थाना चंद्रपुर, जिला सक्ती को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में जांच पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट), जांजगीर-चांपा में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

अब न्यायालय में चलेगी कानूनी प्रक्रिया

ACB बिलासपुर के अनुसार, तीनों मामलों की विवेचना पूरी कर संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब इन मामलों में न्यायालय के समक्ष विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई की जाएगी।







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