बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध एवं नियमानुसार भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना रहा।
अधिनियम के सभी प्रमुख प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, पात्रता निर्धारण, सर्वेक्षण प्रक्रिया, आवेदन परीक्षण, अभिलेखों के सत्यापन, दावा-आपत्ति के निराकरण, पट्टा स्वीकृति एवं वितरण सहित विभिन्न विधिक एवं प्रक्रियात्मक विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त प्रक्रियाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपादित करने के निर्देश दिए गए।
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विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने समझाई अधिनियम की व्यावहारिक प्रक्रिया
प्रशिक्षण के दौरान अधीक्षक भू-अभिलेख श्री आशुतोष गुप्ता एवं राजस्व निरीक्षक श्री खुमान देशमुख ने अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न प्रक्रियाओं से जुड़े तकनीकी एवं विधिक पहलुओं को सरल ढंग से समझाया तथा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।
पात्र हितग्राहियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना उद्देश्य : कलेक्टर
कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के पात्र आवासहीन व्यक्तियों को भूमि पर वैधानिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
राजस्व एवं नगरीय निकायों के अधिकारी रहे उपस्थित
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा श्री प्रकाश भारद्वाज, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ सुश्री दिव्या पोटाई, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा सुश्री पिंकी मनहर, जिले के समस्त तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे। इसके अलावा जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ), सर्वेक्षण दल के सदस्य तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी प्रशिक्षण में शामिल हुए।
पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए सर्वेक्षण से लेकर पट्टा वितरण तक की समस्त प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए, ताकि पात्र आवासहीन परिवारों को शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ शीघ्र मिल सके।

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