रायगढ़ में तंबाकू पर बड़ा प्रहार: स्कूलों के 100 मीटर दायरे में बिक्री पर सख्ती, कलेक्टर ने दिए कड़े निर्देश

रायगढ़ में तंबाकू पर बड़ा प्रहार: स्कूलों के 100 मीटर दायरे में बिक्री पर सख्ती, कलेक्टर ने दिए कड़े निर्देश

रायगढ़: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले में तंबाकू के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिला समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों को देखते हुए केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून का प्रभावी पालन भी जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही बिना वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

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कलेक्टर ने 'तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत' अभियान को प्राथमिकता से लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि विभागीय समन्वय, जनजागरूकता और सख्त प्रवर्तन के जरिए पूरे जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाए।

बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. विवेक उपाध्याय ने अभियान की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, अपर कलेक्टर रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैकरा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।







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