रायपुर पुलिस का आदेश: BNSS धारा 163 के तहत 2 महीने तक प्रमुख मार्गों पर रैली, जुलूस, धरना और शोभायात्रा पर प्रतिबंध

रायपुर पुलिस का आदेश: BNSS धारा 163 के तहत 2 महीने तक प्रमुख मार्गों पर रैली, जुलूस, धरना और शोभायात्रा पर प्रतिबंध

रायपुर: शहर के अति-व्यस्त मार्गों पर यातायात को सुचारु बनाए रखने और आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 14 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है और अगले दो महीने तक लागू रहेगा।

इन मार्गों पर लागू होगा प्रतिबंध

प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें जी.ई. रोड पर शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड पर जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड पर कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक तथा एम.जी. रोड पर गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक का मार्ग शामिल है।

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पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन मार्गों पर प्रतिदिन अत्यधिक यातायात का दबाव रहता है। ऐसे में रैली, जुलूस या धरना-प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित होने से आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के दौरान सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन, रैली, शोभायात्रा या जुलूस की अनुमति नहीं होगी। संबंधित आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।







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