कोरिया में अमानक खाद सप्लाई का मामला, रीवा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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बैकुंठपुर (कोरिया) :किसानों को अमानक खाद की आपूर्ति से जुड़े मामले में कोरिया पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला वर्ष 2025 के खरीफ सीजन में चिरमिरी समिति को भेजी गई 600 बोरी खाद से जुड़ा है। जांच में खाद गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, विशेष टीम ने मध्य प्रदेश के मऊगंज थाना क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी मनीष त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। इस मामले में कुल 30 हजार किलोग्राम खाद की आपूर्ति की गई थी, जिसकी कीमत करीब 7.80 लाख रुपये बताई गई है।

600 बोरी खाद की गुणवत्ता जांच में उठे सवाल

मामले की शुरुआत वर्ष 2025 के खरीफ सीजन में खाद की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों के बाद हुई। उप संचालक कृषि, बैकुंठपुर के आदेश और कलेक्टर कोरिया द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर खाद की जांच कराई गई।

जांच में छिंदडांड़ स्थित शासकीय गोदाम से चिरमिरी समिति को भेजी गई 600 बोरी खाद अमानक पाई गई। प्रत्येक बोरी का वजन 50 किलोग्राम था। इस तरह कुल 30 हजार किलोग्राम खाद की आपूर्ति हुई थी, जिसका मूल्य 7 लाख 80 हजार रुपये बताया गया है।

कंपनी के सेल्स मैनेजर की भूमिका जांच में आई सामने

पुलिस के अनुसार, खाद की आपूर्ति से जुड़े मामले में मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूनिट-2, ओसवाल ग्रुप, सागर के प्रतिनिधि एवं सेल्स मैनेजर मनीष त्रिपाठी की भूमिका सामने आई। इसके बाद बैकुंठपुर थाने में अपराध क्रमांक 401/2025 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7(1)(क)(ii) और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

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कोरिया पुलिस की विशेष टीम ने मध्य प्रदेश में दी दबिश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया हरीश राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह और एसडीओपी मोहसिन खान के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।

थाना बैकुंठपुर के निरीक्षक दिनेश कुमार चंद्रा और निरीक्षक अमोल खलखो के नेतृत्व में टीम मऊगंज थाना क्षेत्र रवाना हुई। टीम में उपनिरीक्षक लवांग सिंह और आरक्षक रोशन इक्का भी शामिल थे। स्थानीय पुलिस के सहयोग से तकनीकी और मैदानी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की गई।

24 अक्टूबर को गिरफ्तारी, न्यायिक रिमांड पर जेल

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मनीष त्रिपाठी (44), पिता स्वर्गीय हरेश राम त्रिपाठी, मध्य प्रदेश के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मनगवां, वार्ड क्रमांक 5, बस स्टैंड के पास का निवासी है।

विशेष टीम ने 24 अक्टूबर 2026 को उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

कोरिया पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। किसानों को आपूर्ति की गई खाद की गुणवत्ता से जुड़े इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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