बैकुंठपुर (कोरिया) : छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर कोरिया पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री की मंशा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा के निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के मार्गदर्शन में यह अभियान जिलेभर में चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान पुलिस ने नाबालिग बच्चों के अभिभावकों, स्कूल वाहनों के चालकों और आम वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, क्योंकि यह कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है।
पुलिस ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(ए) के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो वाहन मालिक या अभिभावक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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16 अगस्त से होगी सख्त कार्रवाई
यातायात पुलिस ने जानकारी दी कि 30 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त 2026 से नाबालिग वाहन चालकों और संबंधित अभिभावकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
स्कूल वाहन चालकों को 5 दिन का समय
पुलिस ने स्कूल वाहनों के चालकों की बैठक लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही पांच दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेज, HSRP नंबर प्लेट सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन नहीं करने की हिदायत दी। निर्धारित समय के बाद कमी पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस जन-जागरूकता अभियान में यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े, सहायक उप निरीक्षक किशुन राम भगत, हवलदार डॉ. महेश मिश्रा, सैनिक राजेश साहू एवं राजेश खलखो सहित यातायात पुलिस की टीम मौजूद रही।

