बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : प्रार्थी गणेश वैष्णव उम्र 34 वर्ष, निवासी कोदवा थाना साजा जिला बेमेतरा ने अपने साथी गौवंश संवको के साथ रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.08.2026 को देवकर नवकेशा के पास वाहन बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एम पी 50 जेड ई 5203 ग्राम साल्हेपुर की ओर से 05 नग पांडवा (भैंस) मवेशियों को अत्यंत क्रूरतापूर्वक, बिना भोजन-पानी के, ठूंस- ठूस कर लादकर बगदेही, लांजी (मध्य प्रदेश) की ओर ले जा रहा था। आरोपियों के नाम वाहन चालक पुरन मरकाम (निवासी दमोह, म.प्र.) साथी सोनू मांडवी (निवासी म.प्र.) जांच पूछताछ की स्थिति मौके पर वाहन रोककर पूछताछ करने पर चालक तथा उसके साथी के पास मवेशी परिवहन से संबंधित कोई वैध अनुमति या पशु चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। उक्त मवेशियों की अवैध तस्करी कर उन्हें कत्लखाने ले जाया जा रहा था। उक्त वाहन (क्रमांक MP 50 ZE 5203) एवं 5 नग मवेशियों को विधिवत जब्त (Seize) किया जाए। वाहन चालक पुरान मरकाम एवं उसके साथी सोनू मांडवी के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए। कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा छ.ग.कृषक पषु परीरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओ के प्रति कुरता का निवारण अधि. 1960 की धारा 11, छ.ग. पशुओ का परिवहन अधिनियम 1978 की धारा 47 ( ए) 47 (सी)49 (ए) 54 (1) (2.)(3) 55 (ए) एंव मो. व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन मंर चौकी प्रभारी देवकर को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी वाहन चालक पुरान मरकाम एवं उसके साथी सोनू मांडवी को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया।
प्रकरण में आरोपियों के कब्जे से 05 नग गौ वंश व परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक MP 50 ZE 5203 को जप्त किया गया। गौ वंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जप्त गौ वंश को गौधाम राखी में सुरक्षार्थ रखवाया गया।
आरोपी 01. पुरन मरकाम पिता संतोष मरकाम उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड 12 बस स्टैण्ड के पास दमोह थाना बिरसा जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश), 02. सोनू मंडावी पिता चन्द्रपाल मंडावी उम्र 30 वर्ष, निवासी बगदेही थाना लांजी जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) को दिनांक 25.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
उक्त कार्रवाई में चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद, सहायक उप निरीक्षक छोटे लाल बंजारे, प्रधान आरक्षक फागेश्वर देशमुख, आरक्षक मुकेश पाल, मोहित देवांगन, दीनदयाल डहरिया, हरीश ठाकुर, हुंकार दास टंडन सहित चौकी देवकर के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




