रायपुर : ईद के अवसर पर आयोजित जुलूस के बाद निर्धारित नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में DJ बजाना और सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। गोलबाजार थाना पुलिस ने अलग-अलग घटनाओं में DJ संचालक और ड्राइवर समेत तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने DJ वाहन जब्त करने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जुलूस खत्म होने के बाद भी बज रहा था तेज आवाज में DJ
पुलिस के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को जवाहर मार्केट के सामने विवाद और झगड़े की सूचना मिली थी। सूचना पर गोलबाजार पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान चुन्नम लाल साहू और सुनील निर्मलकर द्वारा DJ और लाइट का संचालन किया जाना पाया गया।
पुलिस के मुताबिक, जुलूस समाप्त होने के बाद भी निर्धारित समय-सीमा के विपरीत तेज आवाज में DJ बजाया जा रहा था। पुलिस ने जब दोनों को समझाइश दी तो वे कथित तौर पर हुज्जतबाजी करने लगे और विवाद एवं मारपीट पर आमादा हो गए।
DJ वाहन जब्त, कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई
मामले में पुलिस ने DJ वाहन जब्त कर लिया। बिना अनुमति और निर्धारित समय-सीमा के बाद तेज आवाज में DJ संचालन के संबंध में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 3 और 5 के तहत कार्रवाई की गई।
इसके साथ ही शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए दोनों के खिलाफ धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
आरोपी चुन्नम लाल साहू (31) निवासी ग्राम देवादा, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव और सुनील निर्मलकर (28) निवासी ग्राम बैगाटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
सड़क पर गाली-गलौज और मारपीट पर आमादा युवक भी गिरफ्तार
एक अन्य मामले में 26 अगस्त को मालवीय रोड स्थित बरखा कलेक्शन के सामने विवाद और हुज्जतबाजी की सूचना पर पुलिस पहुंची। जांच में शेख फैजान (21) निवासी राजातालाब, नूरानी चौक, थाना सिविल लाइन, रायपुर द्वारा आम लोगों के साथ गाली-गलौज करने की बात सामने आई।
स्थानीय लोगों ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो पुलिस के मुताबिक वह उत्तेजित होकर मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस टीम ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन शांति भंग होने और संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
उसके साथ मौजूद दो नाबालिग साथियों को उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश देने के बाद छोड़ दिया गया।
तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
शांति व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से शेख फैजान के खिलाफ भी धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। उसे विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस की सख्त अपील
मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान आयोजकों एवं DJ संचालकों से अनुमति, निर्धारित समय-सीमा और ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम या जुलूस समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में DJ बजाना, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।




