गणेशोत्सव में रायपुर की सड़कें रहेंगी भारी वाहनों से मुक्त, 19 मार्गों पर 27 सितंबर तक नो एंट्री

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रायपुर : गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ रही श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए शाम से देर रात तक उमड़ रही भीड़ को ध्यान में रखते हुए मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध 27 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस के मुताबिक, शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रतिमाओं और आकर्षक साज-सज्जा को देखने के लिए शाम से रात 2 बजे तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

इन 19 मार्गों पर भारी वाहनों की नो एंट्री

– तेलीबांधा थाना के सामने चौक
– केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
– महावीर नगर चौक, रिंग रोड-1
– राजेंद्र नगर चौक, रिंग रोड-1
– पचपेड़ीनाका चौक, रिंग रोड-1
– संतोषीनगर चौक, रिंग रोड-1
– भाठागांव चौक, रिंग रोड-1
– कुशालपुर चौक, रिंग रोड-1
– रायपुरा चौक, रिंग रोड-1
– डीडी नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
– अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
– टाटीबंध चौक
– हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2
– गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2
– गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2
– पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी
– विधानसभा रोड, वीआईपी तिराहा
– एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से
– कचना रेलवे क्रॉसिंग

6 मार्गों पर हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी बदला नियम

गणेशोत्सव को देखते हुए तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर समेत हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।

पहले इन वाहनों पर शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक प्रतिबंध लागू था। अब यह प्रतिबंध 27 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा।

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यह व्यवस्था इन 6 मार्गों पर लागू होगी—

1. अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग होकर तेलघानीनाका चौक
2. राठौर चौक से तेलघानीनाका चौक
3. फाफाडीह चौक-स्टेशन चौक-तेलघानीनाका चौक
4. चुनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा होकर स्टेशन चौक निकास गेट
5. कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज होकर तेलघानीनाका चौक
6. नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर

भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला

पुलिस के अनुसार, गणेशोत्सव के दौरान इन इलाकों में भी श्रद्धालुओं और दर्शकों की बड़ी भीड़ जुट रही है। शाम के समय यातायात का दबाव बढ़ने से वाहन चालकों और पैदल आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।

पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाए रखना और गणेशोत्सव के दौरान नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है।

28 सितंबर से पुराने प्रतिबंध फिर लागू होंगे

जारी आदेश के मुताबिक गणेशोत्सव की अवधि समाप्त होने के बाद 28 सितंबर 2026 से संबंधित क्षेत्रों में वाहनों के लिए पहले से लागू प्रतिबंधित आदेश यथावत प्रभावशील रहेगा।

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