3Stumps सट्टा एप के मास्टरमाइंड गुलशन खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई, रायपुर कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

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रायपुर :  ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps से जुड़े मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी से संबंधित करीब 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। इन संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित कृषि भूमि, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक खाते से जुड़ी धनराशि शामिल है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को 3Stumps ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप संचालित करने वाले गिरोह का खुलासा किया था। पुलिस का आरोप है कि मुख्य आरोपी गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों की मदद से कॉल सेंटर, अलग-अलग मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के जरिए सट्टे का नेटवर्क चला रहा था।

29 आरोपियों की गिरफ्तारी, पहले भी जब्त हो चुके हैं वाहन और सामग्री

पुलिस के अनुसार, सट्टे से प्राप्त रकम को पहले दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा कराया जाता था। इसके बाद धनराशि को अन्य खातों में स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रक्रिया में सहयोगियों को कमीशन दिए जाने की बात भी सामने आई है।

इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 29 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस इससे पहले करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन जब्त कर चुकी है। अब प्रकरण की वित्तीय जांच के दौरान सामने आई संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है।

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छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक संपत्तियों की पहचान

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की संपत्तियों और बैंक लेनदेन की जांच के बाद कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन पेश किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को लगभग 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।

चिह्नित संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

महासमुंद जिला: ग्राम अरंड में 1.78 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि।

रायपुर: देवपुरी में 23 लाख रुपये मूल्य का भूखंड।

रायपुर: जोरापारा में 2.50 लाख रुपये मूल्य का भूखंड।

महाराष्ट्र: ठाणे जिले के अंबरनाथ में 74 लाख रुपये मूल्य की व्यावसायिक दुकान।

बैंक खाते से संबंधित रकम: बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से जुड़ी 40.50 लाख रुपये की अंकित धनराशि।

पुलिस के अनुसार, ये संपत्तियां कुर्की आदेश के दायरे में शामिल हैं।

संपत्तियों के हस्तांतरण और रकम के अंतरण पर रोक के लिए पत्र

न्यायालय के आदेश के पालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र जारी किए गए हैं। इन पत्रों के जरिए संपत्तियों के हस्तांतरण और बैंक धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे की वैधानिक प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भी पत्र भेजे गए हैं।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, संगठित अपराधों के मामलों में कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखी जा रही है। अपराध से कथित रूप से अर्जित धन, अचल संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य ऐसे मामलों में अपराध से होने वाले आर्थिक लाभ पर रोक लगाना और उनके वित्तीय आधार को कमजोर करना है।

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