शहरी क्षेत्र की आवासीय एवं डायवर्टेड भूमि का एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, विलंब न करें – जिला प्रशासन बेमेतरा

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बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : जिला प्रशासन बेमेतरा ने जिले के समस्त शहरी क्षेत्र के भूमि स्वामियों से अपील की है कि वे अपनी आवासीय एवं डायवर्टेड भूमि का एग्रीस्टैक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन भूमि स्वामियों की जानकारी एग्रीस्टैक पोर्टल पर अनक्लेम श्रेणी में प्रदर्शित हो रही है, वे बिना विलंब अपना क्लेम प्रस्तुत कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि उनकी भूमि का रिकॉर्ड शासन के डिजिटल डेटाबेस में सही एवं प्रमाणित रूप से दर्ज हो सके।

जिला प्रशासन ने बताया कि एग्रीस्टैक भारत सरकार एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से भूमि संबंधी अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। भविष्य में शासन द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं, प्रमाण-पत्रों, भूमि संबंधी सुविधाओं तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत एवं सत्यापित होना आवश्यक होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की असुविधा, विलंब अथवा तकनीकी समस्या से बचने के लिए सभी पात्र भूमि स्वामी समय रहते अपना पंजीयन एवं क्लेम अवश्य पूर्ण कर लें।

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जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि वर्तमान में अनेक भूमि स्वामियों के खाते “अनक्लेम” श्रेणी में लंबित हैं। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा क्लेम प्रस्तुत किए बिना भूमि का सत्यापन पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी संबंधित नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें और अपने भूमि अभिलेखों को डिजिटल रूप से प्रमाणित कराएं।

भूमि स्वामी अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र, संबंधित तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित एग्रीस्टैक पंजीयन एवं क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम समय की प्रतीक्षा न करें तथा समय पर पंजीयन कराकर भविष्य में मिलने वाली शासकीय सुविधाओं एवं ऑनलाइन सेवाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए संबंधित तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, पटवारी अथवा निकटस्थ लोक सेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

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