बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : प्रार्थी मुकेश घृतलहरे ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.08.2026 के दोपहर करीबन 03.30 बजे खलेश्वर पाटले के साथ अपने घर के सामने जैतखाम के पास बातचीत करते खडे थे, कि उसी समय बड़े पापा गोविंद घृतलहरे के घर से लडाई झगडा की आवाज आने पर हम दोनो बड़े पापा गोविंद के घर में गए तब देखे कि भाभी ताजेश्वरी बड़े पापा गोविंद को घर में जहां पाते हो वहां थूकते हो बोलकर मना कर रही थी उसी बात पर से बड़े पापा गोविंद घृतलहरे के द्वारा अश्लील गाली – गलौज कर जहां पाऊं वहां पर थुकू तुम मुझे बोलने वाले कौन होते हो बोलकर तुम्हारा हमेशा का नाटक है जान सहित मारने की धमकी देते हुए घर में रखे सब्जी काटने की चाकू से हत्या करने के नियत से भाभी ताजेश्वरी घृतलहरे के पेट में मार रहे थे तो भाभी बीच बचाव किए तो उसके बांये हाथ के उंगली में चोंट लगा फिर बहन के द्वारा क्या कर रहे हो पापा कहकर बड़े पापा को पकड़ लिया तब भाभी ताजेश्वरी घर से बचाव बचाव कहते हुए निकली तब बड़े पापा गोविंद आज तुझे जान सहित मारकर जेल जाउंगा कहते हुए भाभी ताजेश्वरी को फिर मारने के लिए दौडा तब वह और खलेश्वर बीच बचाव किए है। अगर बीच बचाव नहीं करते तो बड़े पापा गोविंद घृतलहरे, भाभी ताजेश्वरी घृतलहरे की अवश्य ही हत्या कर देता। चाकु मारने से भाभी ताजेश्वरी के बायें पेट के उपर पसली एवं दाहिना हाथ की अंगुली में गंभीर चोंट लगी है। जिसे ईलाज के लिए जिला अस्पताल बेमेतरा लेकर गये है। कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 109, 296, 351(3) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना की जानकरी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बेमेतरा त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदनू उप निरीक्षक द्वाविका प्रसाद देश लहरे को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी गोविंद घृतलहरे उम्र 65 साल निवासी देवरी थाना चंदनू जिला बेमेतरा को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया। पुछताछ करने पर पता चला कि दिनांक 14.08.2026 के दोपहर करीबन 03:30 बजे यह अपने घर परछी में बैठा था, उसी समय बहु पुजा ऊर्फ ताजेश्वरी के द्वारा गुटखा, खाकर जहां पाते हो वहा थुक देते हो कहने पर यह आवेश मे आकर आज जान सहित मरने की धमकी देते हुए किचन में रखे सब्जी काटने की धारदार वस्तु से अपनी बहु की पेट में प्राणघातक हमला करना। फिर धारदार वस्तु को अपने घर के परछी में छिपाना। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार वस्तु एवं अन्य साक्ष्य जप्त किया गया।
प्रकरण में आरोपी गोविंद घृतलहरे पिता स्व. परसू दास घृतलहरे उम्र 65 वर्ष, निवासी देवरी थाना चंदनू जिला बेमेतरा को 15.08.2026 को विधिवत गिरुफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चंदनू उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे, प्रधान आरक्षक रघुनाथ नेताम, आरक्षक भुषण राजपूत, सुनील साहू, हीरालाल साहू, अमित यादव, राजतिलक हिरवानी सहित समस्त थाना चंदनू स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका रही।






