तखतपुर सचिव संघ के अध्यक्ष निलंबित, लाखों की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा

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बिलासपुर : तखतपुर जनपद के सचिव संघ के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत नगोई में पदस्थ पंचायत सचिव तुलसी ध्रुव को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में जिला पंचायत बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा अभिलेखों के परीक्षण और विभिन्न निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन में लाखों रुपये की वित्तीय गड़बड़ियां, नियम विरुद्ध भुगतान तथा लेखा संबंधी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांच में पाया गया कि सचिव ने रोकड़ पंजी लेखा नियम, 1999 का उल्लंघन करते हुए 12 लाख 14 हजार 701 रुपये का नगद आहरण कर सामग्री खरीदी में व्यय किया। जबकि नियमों के अनुसार 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान केवल संबंधित हितग्राही के बैंक खाते के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

जांच दल ने यह भी पाया कि नाली सफाई, चबूतरा निर्माण एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण जैसे कार्यों में मजदूरी भुगतान के बिल-वाउचर में कार्य दिवस और तिथि का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे 1 लाख 88 हजार 328 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई। वहीं भवन निर्माण, सीसी रोड एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों में 4 लाख 81 हजार 782 रुपये का भुगतान बिना विधिवत पावती हस्ताक्षर एवं आवश्यक दस्तावेजों के किया गया।

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जांच में यह भी उजागर हुआ कि पंप सेट, स्ट्रीट लाइट, मोटर पंप एवं पाइप की खरीदी में माल सामग्री क्रय नियम-2013 का पालन नहीं किया गया तथा खरीदी गई सामग्री को स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में अनिवार्य 16 अभिलेखों के स्थान पर केवल रोकड़ पंजी एवं रसीद बुक का ही संधारण पाया गया, जबकि अन्य आवश्यक पंजी अनुपस्थित मिले।

स्थल निरीक्षण के दौरान 14 निर्माण कार्य पूर्ण मिले, लेकिन 15वें वित्त आयोग मद से कराए गए पंप संधारण कार्य का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया, जिसे भी गंभीर अनियमितता माना गया।

जिला पंचायत ने पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। आदेश में कहा गया है कि सचिव द्वारा कूटरचना, वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्तता तथा अपने शासकीय दायित्वों के प्रति जानबूझकर लापरवाही बरतना पंचायत सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है।

इसी आधार पर पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम, 1999 के तहत तुलसी ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

तखतपुर सचिव संघ के अध्यक्ष पर हुई इस कार्रवाई ने पूरे पंचायत महकमे में हलचल मचा दी है। जिला पंचायत की इस सख्त कार्रवाई को पंचायतों में वित्तीय अनुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है।

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