छत्तीसगढ़ PHED में 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट से स्थगन हटते ही जारी हुआ आदेश; 15 दिन में जॉइनिंग अनिवार्य

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रायपुर:  छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED) में 111 उप अभियंताओं (सिविल) की नियुक्ति की गई है। प्रमुख अभियंता कार्यालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है। सभी चयनित उप अभियंताओं को आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

व्यापमं ने अप्रैल 2025 में आयोजित की थी परीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा 27 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। व्यापमं की ओर से जारी मेरिट सूची के आधार पर 23 जुलाई 2025 को अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की गई थी।

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काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। इसके बाद विभागीय चयन समिति ने पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की और 22 अगस्त 2026 को नियुक्ति की अनुशंसा की।

सुप्रीम कोर्ट में स्थगन के निराकरण के बाद नियुक्ति आदेश

विभाग के अनुसार, संबंधित भर्ती प्रक्रिया को लेकर न्यायालयीन प्रकरण के चलते नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो सके थे। उच्चतम न्यायालय में स्थगन के निराकरण के बाद विभाग ने दो दिनों के भीतर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए।

चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उप अभियंता (सिविल) के पद पर लेवल-08 के वेतनमान 35,400-1,12,400 रुपये प्रतिमाह के साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

जल जीवन मिशन के कामों में आएगी तेजी- अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इंजीनियरों की नियुक्ति से प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य कार्यों में और गति आएगी।

देखिये पीडीएफ में पूरी लिस्ट-

 

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