सक्ती : जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 सितंबर 2026 को आबकारी वृत्त जैजैपुर की टीम ने ग्राम भातमाहुल में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व और वृत्त जैजैपुर प्रभारी घनश्याम प्रधान की मौजूदगी में यह कार्रवाई थाना हसौद क्षेत्र के ग्राम भातमाहुल में की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने पहले छद्म क्रेता के माध्यम से शराब की खरीद कराई। इससे आरोपी द्वारा अवैध महुआ शराब बेचने की पुष्टि हुई।
इसके बाद टीम ने भातमाहुल निवासी सुनील कुमार पिता कन्हैया लाल के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान दो प्लास्टिक जरीकेन में भरी कुल 10 लीटर अवैध महुआ मदिरा बरामद हुई। इसके अलावा चार प्लास्टिक बोरियों में रखा 60 किलोग्राम महुआ लाहन भी जब्त किया गया।
आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क), 34(1)(च) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया।
तालाब में छिपाकर रखी थी 36 लीटर शराब
इसी अभियान के तहत आबकारी टीम ने ग्राम मुक्ता राजा, थाना बाराद्वार में भी कार्रवाई की। यहां तालाब में छिपाकर रखी गई 36 लीटर महुआ मदिरा बरामद की गई। इसके साथ ही 70 प्लास्टिक बोरियों में करीब 15-15 किलोग्राम, कुल 1050 किलोग्राम महुआ लाहन मिला। लाहन का नमूना लेकर शेष सामग्री को मौके पर नष्ट कर दिया गया।
कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक रघुनाथ पैकरा, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव और भीम साहू तथा आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी, परसराम कहरा और कमलेश यादव का सराहनीय योगदान रहा।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण, बिक्री और परिवहन में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।




