5 सितंबर को CJP का दिल्ली मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार; कहा- प्रदर्शन अधिकार, कानून-व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से आगामी 5 सितंंबर को दिल्ली में एक बार फिर से मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। इस मार्च को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने CJP के प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और उसे भरोसा है कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP मार्च के खिलाफ फिलहाल कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, हम मानकर चलेंगे कि सभी लोग जिम्मेदारी से, शांतिपूर्ण और कानून के मुताबिक व्यवहार करेंगे। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उसके सामने ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जाए कि कुछ गलत होगा। इसलिए हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके उलट मानें।

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प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सॉलिसिटर जनरल (SG) के सामने रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले को लंबित याचिकाओं के साथ 10 सितंबर को सुनवाई के लिए लगाया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई गंभीर या चिंताजनक स्थिति पैदा होती है तो संबंधित पक्ष तत्काल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, बशर्ते मामला कोर्ट के दायरे में आता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है। कोर्ट को उम्मीद है कि सभी पक्ष कानून का पालन करेंगे।

क्या होगा मार्च का रूट?
आपको बता दें कि हाल ही में CJP ने आगामी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। CJP ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया है जिनके आधार पर CJP ने 25 जुलाई को जंतर-मंतर पर से अपना 36 दिन का आंदोलन वापस लिया था। जानकारी के मुताबिक, CJP का प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से शुरू होगा और दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व NEET परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की की कार्रवाई के शिकार लोगों के परिवार करेंगे।

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