21 से 23 अगस्त तक स्पेशल लोक अदालत, बिना लंबी सुनवाई आपसी समझौते से निपटेंगे मामले

Spread the love

बैकुंठपुर/कोरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुंठपुर (कोरिया) द्वारा वर्ष 2026 में 21, 22 एवं 23 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने विवादों का आपसी सहमति से शीघ्र और स्थायी समाधान करा सकें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी के अनुसार लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण करना है। इसके माध्यम से पक्षकार लंबी अदालती प्रक्रिया से बचते हुए कम समय और कम खर्च में अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

स्पेशल लोक अदालत में दीवानी एवं पारिवारिक मामले, बैंक ऋण एवं वसूली संबंधी प्रकरण, बीमा दावा, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के मामले, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े विवाद, उपभोक्ता एवं रेरा से संबंधित मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण तथा किराया विवाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।

ये भी पढ़े :ज्ञानेश्वरी यादव की जीत से बदलेगा खेलों का भविष्य! छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग और ₹67 करोड़ की आर्चरी अकादमी का ऐलान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत की प्री-सिटिंग (पूर्व बैठक) प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक पक्षकार अपने अधिवक्ता अथवा निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से अपने मामले को लोक अदालत में शामिल कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सहभागिता की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मामलों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाता है। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होता है और लोगों को शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। विवादों के समाधान के बाद दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराकर समय, धन और श्रम की बचत करें तथा न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने में सहयोग दें।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *