मवेशियों को बेरहमी से पीटकर ले जा रहे थे 3 आरोपी, पुलिस ने दबोचा; 11 मवेशी और माजदा वाहन जब्त

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रणवीरपुर में पुलिस की कार्रवाई, बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक मवेशियों का परिवहन करने का आरोप; कृषक पशु परीक्षण संशोधन अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज

 

कवर्धा, टेकेश्वर दुबे। 15 सितंबर 2026। कबीरधाम जिले में मवेशियों के अवैध परिवहन और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मवेशी और परिवहन में इस्तेमाल माजदा वाहन बरामद किया है। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 2.50 लाख रुपये बताई गई है।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव (आईपीएस) के निर्देशन में जिले में मवेशियों के अवैध परिवहन और पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अपूर्वा क्षत्रिय के दिशा-निर्देशन में पुलिस टीम को इस कार्रवाई में सफलता मिली।

बिना चारा-पानी के मवेशियों को ले जा रहे थे आरोपी

पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर 2026 को चौकी रणवीरपुर और थाना सहसपुर लोहारा की टीम रणवीरपुर मेन रोड के पास कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक माजदा वाहन को रोककर जांच की।

जांच के दौरान वाहन में 11 नग मवेशियों को बिना चारा-पानी के मारते-पीटते और क्रूरतापूर्वक परिवहन करते हुए ले जाना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मवेशियों की अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये और परिवहन में इस्तेमाल माजदा वाहन क्रमांक CG-07-CA-6546 की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये आंकी है। इस तरह कुल 2.50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

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तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश चंद भट्ट (55), हिरेन्द्र कुमार लोधी (26) और कृष्णा कुमार साहू (45) के रूप में हुई है। तीनों आरोपी जिला बेमेतरा के साजा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा एक राय होकर मवेशियों को बिना चारा-पानी के मारते-पीटते हुए विक्रय के लिए क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। मामले में अपराध क्रमांक 137/2026 दर्ज किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण संशोधन अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(2) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

पूरी कार्रवाई चौकी प्रभारी रणवीरपुर सिकंदर कुर्रे के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक छुनकु राम नेताम, प्रधान आरक्षक इंद्र कुमार साहू तथा आरक्षक मालिक राम छेदवी, जितेंद्र सिंह और विनोद मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस ने मवेशियों को सुरक्षित रूप से कब्जे में लेकर आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है।

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