आरंग : गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े कथित अवैध शराब तस्करी के मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। मामले में अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक और संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे की कथित संलिप्तता सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रायपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिक्षक समेत इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज किया है।
कार में मिली 160 पाव देशी शराब
पुलिस के मुताबिक, बीते रविवार रात आरंग थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अर्टिगा कार क्रमांक CG 04 QB 5200 में गुल्लू शराब भट्ठी से बड़ी मात्रा में शराब भरकर ले जाई जा रही है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर संदिग्ध कार को पकड़ा। तलाशी के दौरान कार से 160 पाव यानी 28.800 बल्क लीटर देशी मसाला शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई।
पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल अर्टिगा कार को भी जब्त किया। जब्त शराब और वाहन समेत कुल संपत्ति की कीमत करीब 8.16 लाख रुपये बताई गई है।
शिक्षक समेत 7 आरोपी गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने शराब दुकान के सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और संकुल समन्वयक शिक्षक तीरित राम बांधे को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने सभी आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर निलंबन
शिक्षक तीरित राम बांधे के आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर जी. सतीश कुमार की ओर से जारी आदेश में निलंबन का आधार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) को बनाया गया है।

आचरण नियमों के उल्लंघन का भी उल्लेख
निलंबन आदेश में शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताया गया है। आदेश में इसे गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में भी उल्लेखित किया गया है।
हालांकि, शराब तस्करी मामले में शिक्षक की भूमिका और आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है।
तिल्दा बीईओ कार्यालय में रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान तीरित राम बांधे का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), तिल्दा, जिला रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
पुलिस कार्रवाई के बाद अब शिक्षा विभाग की कार्रवाई से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शराब तस्करी प्रकरण में आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम पर भी नजर रहेगी।




