महासमुंद : छत्तीसगढ़-ओडिशा अंतर्राज्यीय सीमा पर गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन निश्चय के तहत थाना सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 111.350 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 55 लाख 67 हजार 500 रुपये बताई गई है।
पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के 3 और ओडिशा के 4 आरोपियों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान गांजा परिवहन में इस्तेमाल कंटेनर, पायलटिंग कर रही कार और 9 मोबाइल फोन सहित कुल 1 करोड़ 5 लाख 9 हजार 500 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
मुखबिर की सूचना पर NH-53 में नाकेबंदी
पुलिस के अनुसार, टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंटेनर क्रमांक RJ 14 GV 0484 में ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजा लाया जा रहा है। कंटेनर की पायलटिंग KIA Carens क्रमांक OD 11 AC 3003 से किए जाने की जानकारी भी मिली थी।
सूचना के आधार पर सिंघोड़ा पुलिस और ANTF की टीम ने NH-53 पर ग्राम रेहटीखोल के पास नाकेबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध पायलटिंग कार और उसके पीछे आ रहे कंटेनर को रोककर तलाशी ली गई।
पूछताछ में सामने आया तस्करी का रूट
पुलिस के मुताबिक, पायलटिंग कार में चार और कंटेनर में तीन लोग सवार थे। पूछताछ के दौरान कंटेनर में गांजा होने की जानकारी सामने आई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गांजा ओडिशा के रेडाखोल, जिला संबलपुर से लोड कर नागपुर (महाराष्ट्र) ले जाया जा रहा था।
तलाशी के दौरान कंटेनर से कुल 111.350 किलो गांजा बरामद किया गया।
ये आरोपी हुए गिरफ्तार
कंटेनर में सवार आरोपी—
इरफान अली, 33 वर्ष, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
शिवम सिंह पाल, 26 वर्ष, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश
आरिफ अली, 23 वर्ष, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
पायलटिंग कार में सवार आरोपी—
सुजीत स्वाई, 32 वर्ष, बौध, ओडिशा
मानस रंजन, 40 वर्ष, बौध, ओडिशा
कृष्णचंद प्रधान, 50 वर्ष, संबलपुर, ओडिशा
आनंद साहू, 24 वर्ष, बौध, ओडिशा
1.05 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1,05,09,500 रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसमें—
111.350 किलो गांजा — 55,67,500 रुपये
कंटेनर — करीब 40 लाख रुपये
KIA Carens — करीब 8.50 लाख रुपये
9 मोबाइल फोन — करीब 92 हजार रुपये शामिल हैं।
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
मामले में थाना सिंघोड़ा में अपराध क्रमांक 116/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 20(B)(II)(C) और 29(1) NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही गांजे की सप्लाई कहां से हो रही थी, इसे कहां-कहां पहुंचाया जाना था और इस नेटवर्क में अन्य कौन लोग जुड़े हैं, इसकी भी जांच की जा रही है।




