रायपुर : छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग (PSC) के माध्यम से चयनित 13 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना निरस्त कर दी गई है। इन अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है।
इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है।
समय पर ज्वाइन नहीं करने पर हुई कार्रवाई
विभागीय आदेश के मुताबिक लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति और पदस्थापना दी गई थी।
नियुक्ति आदेश में संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना था। लेकिन तय अवधि समाप्त होने के बाद भी संबंधित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया।

इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापना निरस्त करने का निर्णय लिया।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मिली थी पदस्थापना
लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के बाद इन अभ्यर्थियों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद निर्धारित समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के चलते विभाग ने नियुक्ति निरस्त करने की कार्रवाई की है।
विभागीय आदेश के अनुसार, समय सीमा के भीतर ज्वाइनिंग नहीं करने को नियुक्ति निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है।




