Bemetara Police Campaign: नाबालिग ड्राइविंग पर सख्ती, स्कूलों में पुलिस की बड़ी चेतावनी… अभिभावकों पर होगी जेल और ₹25 हजार जुर्माने की कार्रवाई

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बेमेतरा टेकेश्वर दुबे :  पुलिस अधीक्षक (SP) त्रिलोक बंसल (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव के मार्गदर्शन में जिले भर में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत “हमर पुलिस हमर बाजार” एवं “हमर पुलिस हमर गांव” अभियान के माध्यम से सतत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा, नशा मुक्ति, सायबर अपराध, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की रोकथाम तथा यातायात नियमों के प्रति आमजन, स्कूली बच्चों एवं विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है।

इसी कड़ी में आज 30 जुलाई 2026 को “हमर पुलिस हमर गांव” अभियान के अंतर्गत ज्ञानोदय पब्लिक स्कुल बेमेतरा एवं पीएम श्री सेजस राठी स्कुल बेमेतरा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यातायात, परिवहन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त टीम द्वारा छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी गई तथा यह समझाया गया कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनन अपराध है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, रजिस्ट्रेशन कार्ड, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की अनिवार्यता बताई गई। साथ ही हेलमेट पहनने प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर भी जानकारी दी गई।

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छात्र-छात्राओं को यह भी समझाया गया कि वे स्वयं वाहन न चलाएं, पैदल चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करें, सड़क पार करते समय सतर्क रहें और मोबाइल फोन अथवा अन्य उपकरणों का प्रयोग न करें जिससे ध्यान भटक सकता है। बच्चों को स्कूल के नियमों का पालन करने तथा अभिभावकों और शिक्षकों की सलाह मानने की अपील भी की गई, ताकि वे सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें।

यातायात पुलिस ने बताया कि अभिभावक या वाहन मालिक द्वारा नाबालिग को वाहन चलाने देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199-ए के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में अभिभावक या वाहन मालिक को तीन वर्ष तक के कारावास और ₹25 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन (RC) 12 महीने तक के लिए रद्द किया जा सकता है।

बेमेतरा पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने से पहले किसी भी प्रकार का मोटर वाहन चलाने की अनुमति न दें। पुलिस का यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार यातायात व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा।

कार्यक्रम का संचालन डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, जिला परिवहन अधिकारी के.एल. महौर, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल तथा परिवहन एवं यातायात विभाग की संयुक्त टीम के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सउनि जहीर खान, प्रधान आरक्षक दौलत वर्मा एवं अन्य पुलिस स्टाफ, उपस्थित रहे।

विद्यालय की ओर से प्राचार्य डां. अलका तिवारी, प्रधान पाठक श्रीमती दीप्ति साहू, शिक्षक दुष्यंत साहू, अमृत साहू, विकास शर्मा, प्रिंस सिंह सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।

सभी ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। यह अभियान जिले के हॉट-बाजारों, स्कूलों और कॉलेजों में निरंतर चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

बेमेतरा पुलिस का यह प्रयास जनहित में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें कानूनी जानकारी भी उपलब्ध करा रहा है, जिससे जिले की सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके।

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