त्योहारों में DJ बजाने वालों सावधान! रायपुर पुलिस ने 2 संचालकों पर की कार्रवाई, नियम तोड़े तो खैर नहीं

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रायपुर : त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बीच तेज आवाज में डीजे और धुमाल बजाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने दो डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का उल्लंघन करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर हुज्जतबाजी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

DJ और धुमाल संचालकों को दिए जा रहे निर्देश

पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल ने मध्य क्षेत्र के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दें।

इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दो DJ संचालकों पर हुई कार्रवाई

इसी अभियान के तहत 13 सितंबर को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में डीजे संचालकों की जांच की गई। पुलिस के मुताबिक जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला सिविल लाइन के पास डीजे संचालन के दौरान निर्धारित नियमों और निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

इसके बाद पुलिस ने राजेंद्र साहू और रूपेश पासी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की।

आयोजकों और DJ संचालकों को सख्त हिदायत

मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के आयोजकों तथा डीजे संचालकों से निर्धारित अनुमति, समय-सीमा और ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।

पुलिस ने कहा कि जुलूस या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाना, सार्वजनिक स्थानों पर हुज्जतबाजी करना अथवा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियां किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे एवं धुमाल संचालकों के खिलाफ आगे भी लगातार वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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