बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : दिनांक 01.10.2026 को प्रार्थी गणेश वैष्णव उम्र 34 वर्ष, निवासी कोदवा थाना साजा जिला बेमेतरा द्वारा थाना साजा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सूचना दी गई कि दो पीकअप वाहन क्रमांक MP 28 ZC 7258 एवं CG 10 BF 4386 में 04-04 नग भैंस एवं पड़वा को भरकर कोदवा से साजा होते हुए मध्यप्रदेश स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा है।
सूचना पर प्रार्थी अपने गौवंश सेवक साथियों के साथ ग्राम कोदवा में वाहनों का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान रात्रि करीब 01:45 बजे कोदवा की ओर से साजा की तरफ आ रहे दोनों सफेद रंग के पीकअप वाहनों को रुकवाकर वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम जीवन पटेल, उम्र 46 वर्ष, निवासी कसलेवाड़ा थाना हट्टा, जिला बालाघाट (म.प्र.), प्रेमलाल ठाकरे, उम्र 60 वर्ष, निवासी कसलेवाड़ा थाना हट्टा, जिला बालाघाट (म.प्र.), कलपेश बिसेन, उम्र 26 वर्ष, निवासी नीमदेवाड़ा थाना हट्टा, जिला बालाघाट (म.प्र.) तथा दीप कश्यप, उम्र 42 वर्ष, निवासी जरहागांव थाना जरहागांव, जिला मुंगेली बताया।
दोनों पीकअप वाहनों में कुल 08 नग भैंस एवं पड़वा को बिना पर्याप्त चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंसकर परिवहन किया जा रहा था। मवेशियों के संबंध में आरोपियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज अथवा पशु चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। वाहन चालकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा वाहन किराये पर लेकर मवेशियों को कत्लखाने ले जाना बताया गया।
मवेशियों के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने तथा कत्लखाने ले जाने की बात सामने आने पर दोनों पीकअप वाहनों एवं मवेशियों को थाना साजा लाया गया। प्रार्थी के लिखित आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार साजा क्षेत्र में ही दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को प्रार्थी गणेश वैष्णव उम्र 34 वर्ष, निवासी कोदवा थाना साजा जिला बेमेतरा द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि करीब 02:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन क्रमांक MP 50 G 2632 में 05 नग भैंसा को भरकर कोदवा से साजा होते हुए मध्यप्रदेश स्थित कत्लखाना ले जाया जा रहा है। सूचना पर प्रार्थी अपने गौवंश सेवक साथियों के साथ उक्त वाहन की तलाश एवं इंतजार करने लगा।
करीब 02:45 बजे पीपरभट्ठा की ओर से कोदवा-साजा मार्ग पर सफेद रंग का पिकअप वाहन आते दिखाई दिया, जिसे रोककर वाहन में सवार व्यक्तियों से नाम-पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम लक्ष्मीकांत चौधरी उम्र 46 वर्ष, निवासी सोरवाही, थाना भरवेली, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) एवं विजय चौधरी उम्र 21 वर्ष, निवासी रहट्टा, थाना भरवेली, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) बताया।
वाहन की तलाशी लेने पर पिकअप के पीछे डाला में कुल 05 नग मवेशी, जिसमें 01 नग भैंस, 01 नग भैंस का बच्चा, 02 नग पड़वा एवं 01 नग पड़िया को ठूंस-ठूंसकर एवं क्रूरतापूर्वक बिना चारा-पानी के परिवहन करते पाया गया।
मवेशियों के संबंध में वाहन में सवार व्यक्तियों से वैध दस्तावेज एवं डॉक्टर की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसके द्वारा वाहन को किराये पर लेकर मवेशियों को कत्लखाना ले जाना बताया गया। मवेशियों के स्वामित्व एवं उन्हें कहां से लाया गया, इस संबंध में भी कोई संतोषजनक जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पिकअप वाहन क्रमांक MP 50 G 2632 एवं उसमें क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जा रहे 05 नग मवेशियों को थाना साजा लाया गया। प्रार्थी के लिखित आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान जीवन पटेल, प्रेमलाल ठाकरे, कलपेश बिसेन, दीप कश्यप एवं लक्ष्मीचंद चौधरी, विजय चौधरी से उपरोक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया।
प्रकरण में आरोपियों से 13 नग गौवंश करीब कीमती 3,51,000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त 03 नग पीकअप वाहन क्रमांक MP 28 ZC 7258, CG 10 BF 4386 एवं MP 50 G 2632 तीनों वाहन कीमती करीब 6,50,000/- रूपये, कुल जुमला कीमती लगभग 10,01,000/- रूपये, को जप्त किया गया।
आरोपी 01. जीवन पटेल पिता स्व. जयचंद पटेल उम्र 46 वर्ष, निवासी कसलेवाडा थाना हट्टा जिला बालाघाट (म.प्र.), 02. प्रेमलाल ठाकरे पिता स्व. सुखचंद ठाकरे उम्र 60 वर्ष, निवासी निवासी कसलेवाडा थाना हट्टा जिला बालाघाट (म.प्र.), 03. कलपेश बिसेन पिता धनराज बिसेन उम्र 26 वर्ष, निवासी नीमदेवाडा थाना हट्टा जिला बालाघाट (म.प्र.), 04. दीप कश्यप पिता घुमीराम कश्यप उम्र 42 वर्ष, निवासी जरहागाँव, थाना जरहागाँव जिला मुंगेली, 05. लक्ष्मीचंद चौधरी पिता रामसिंग चौधरी उम्र 46 वर्ष, निवासी सोरवाही, थाना भरवेली जिला बालाघाट (म.प्र.), 06. विजय चौधरी पिता चेतन चौधरी उम्र 21 वर्ष, निवासी रहट्टा थाना भरवेली जिला जिला बालाघाट (म.प्र.) को दिनांक 01.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू, प्रधान आरक्षक पवन राजपूत, दुर्गेश तिवारी, शिवराज सिंह, उमाशंकर ठाकुर, आरक्षक रविन्द्र चंद्रवंशी, शिव कुमार यादव, राजू यादव, गोकुल सोनी, अर्जुन ध्रुर्वे, रामानुज जायसवाल , प्रमोद बंजारे सहित थाना साजा के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




