फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई. शुक्रवार (31 जुलाई) को सजा का ऐलान करने से पहले जज ने कहा यह बहुत गम्भीर घटना थी.
अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई. उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गयी थी. कोर्ट ने कहा यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी. जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया. अदालत ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था.
दिल्ली पुलिस ने मौत की सजा की मांग की थी
कोर्ट ने कहा कि हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव घसीटकर दोषी चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया. दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी .
- 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीम , कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था
- पुलिस ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला बताता था
- दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि अंकित शर्मा पर बेहद बर्बर हमला किया गया
- पुलिस के मुताबिक, अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव थे, जिनमें से सात घाव घातक थे
- 16 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे
- अंकित के मरने के बाद भी उनके शव को नुकसान पहुंचाया गया था
- दोषी ताहिर हुसैन के वकील ने दिल्ली पुलिस की मौत की सजा वाली मांग का विरोध किया था
- वकील ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने खुद पुलिस को कॉल किया था
- ताहिर हुसैन के वकील ने कहा था कि सिर्फ जख्मों के हिसाब से यह नहीं तय किया जा सकता कि दोषी को मौत की सजा दी जाए

