सक्ती : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री के खिलाफ बाराद्वार पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। 29 अक्टूबर 2026 को ग्राम मुक्ताराजा में दबिश देकर टीम ने 30 लीटर कच्ची महुआ शराब और एक देशी कट्टा जब्त किया। मामले में 36 वर्षीय हरीश कुमार कुर्रे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, जब्त की गई महुआ शराब की कीमत लगभग 3,000 रुपये आंकी गई है। आरोपी की पहचान हरीश कुमार कुर्रे, पिता मोहन लाल कुर्रे, निवासी मुक्ताराजा, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती के रूप में हुई है।
मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने दी दबिश
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में अवैध जुआ-सट्टा, गांजा और शराब की बिक्री व परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में बाराद्वार थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित की गई।
29 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद टीम ने ग्राम मुक्ताराजा में कार्रवाई की। इस दौरान कथित तौर पर आरोपी के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब और एक देशी कट्टा बरामद किया गया।
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आबकारी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 408/26 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 में कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
संयुक्त कार्रवाई में ये रहे शामिल
कार्रवाई में बाराद्वार थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र खांडेकर, मनीष राजपूत और देवनारायण चंद्रा सहित आरक्षक योगेश राठौर, राकेश राठौर, संजीव राठौर और श्याम हरवंश शामिल रहे। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल तथा आबकारी विभाग की टीम ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।
पुलिस के अनुसार, जिले में अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।




