सभी शासकीय व गैर सरकारी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन जरुरी,उल्लंघन पर जुर्माना

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गोलू कैवर्त बलौदाबाजार :  ऐसे सभी शासकीय,अर्धशासकीय एवं एवं प्राईवेट संस्थानों में जहां महिला कार्यरत हो अथवा नहीं हो सभी संस्थाओं में महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल प्रदान करने तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाए जाने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितीय) अधिनियम 2013 की धारा 4 अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर भारत सरकार द्वारा सृजित शी -बॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड किया जाना अनिवार्य है उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा।

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उच्चतम न्यायालय के प्रकरण तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली द्वारा लगातार सभी शासकीय,अर्धशासकीय एवं प्राईवेट संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति के गठन वहां प्राप्त प्रकरण तथा उसका निराकरण, वार्षिक रिर्पोट तथा कराये जाने एवं शी -बॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड किये जाने के लिए निर्देश दिये है। किसी भी शासकीय,अर्धशासकीय एवं प्राईवेट संस्थानो अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 26 अनुसार 50000 रूपये जुर्माना का भी प्रावधान है।

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