बिलासपुर :पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े CBI मामले में शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
भूपेश बघेल ने CBI के खिलाफ याचिका दायर कर विशेष CBI अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके जरिए ट्रायल कोर्ट के बरी करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया गया था। विशेष अदालत ने निचली अदालत को मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और आरोप तय करने की कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला CBI बनाम कैलाश मुरारका एवं अन्य से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 4 मार्च 2025 को ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपों से बरी कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ CBI की ओर से पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।
इसके बाद 24 जनवरी 2026 को विशेष CBI अदालत ने CBI की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया था।
विशेष अदालत ने निचली अदालत को मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने और आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
इसी आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
विशेष CBI अदालत के इस आदेश के खिलाफ भूपेश बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
हालांकि, सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को होगी।



